खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाया तो कटेगा चालान

News Saga Desk

पटना। राजधानी पटना में सरेआम सड़क पर या किसी सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीना आपको महंगा पड़ सकता है। अब सार्वजनिक तौर पर धुआं उड़ानेवालों का चालान कटेगा। पब्लिक प्लेस पर धुएं का छल्ला उड़ाते लोगों को लेकर सरकार सख्त हो गई और सड़क पर उतरकर जांच अभियान शुरू करने जा रही है। पटना पुलिस खुद सड़कों पर उतर गई है और उनलोगों पर नजर बनाई हुई है, जो पब्लिक प्लेस में स्मोक करते हैं। अब ऐसे लोगों को यह कहा जा रहा है कि वह पब्लिक प्लेस पर ऐसा न करें।

200 से एक हजार तक कटेगा चालान

जानकारी के अनुसार अब पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वालों को फाइन देना होगा। इसको लेकर पहली दफा के लिए रु 200 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। इसको लेकर पहला एक्शन हो चुका है। बिहार पुलिस के तरफ से सबसे रियाशी इलाके बोरिंग रोड से फाइन कटा गया है। यह लोग पब्लिक प्लेस में स्मोक कर रहे थे। इसके साथ ही यह चेतावनी दी गयी है कि अगर फिर पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करते नज़र आए तो फाइन बढ़ाकर एक हज़ार रुपया किया जाएगा।

जुर्माना नहीं भरने पर हो सकती है जेल

आईपीसी के सेक्शन 278 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना एक जुर्म है। इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। किसी भीड़भाड़ वाली सड़क पर या फिर पब्लिक प्लेस में सुट्टा पीने के चलते आपका चालान किया जा सकता है और अगर आप ये जुर्माना नहीं भरते हैं, तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दो सौ रुपये का जुर्माना लिया जाता है, जिसे मौके पर ही लोग चुका देते हैं। कई जगहों पर जुर्माना एक हजार रुपये तक वसूला जा सकता है।

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