Breaking News : वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बंगाल में हिंसा के बाद पाकुड़ में निषेधाज्ञा लागू

News Saga Desk

पाकुड़। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम-2025 के विरोध में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पाकुड़ अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 18 अप्रैल से 15 मई 2025 तक पूरे अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह के साथ किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होना, बिना अनुमति के जुलूस निकालना, सभा करना या किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा पारंपरिक हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना अथवा उकसावेपूर्ण व्यवहार करना भी वर्जित है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश शादी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, शव यात्रा, परीक्षा आदि जैसी आवश्यक विधि-व्यवस्थाओं पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा न्यायालय के हस्ताक्षर एवं स्वीकृति के साथ 18 अप्रैल को जारी किया गया है।


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