रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट संचालकों को HC से राहत, बंद करने की याचिका पर अब नहीं होगी सुनवाई 

News Saga Desk

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में स्काईस्केप, टेन 11, क्राउन 7, स्काई डैन और शैक किचन के संचालकों को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे समाप्त करने का अंतिम आदेश जारी किया है। रांची नगर निगम ने 22 फरवरी को शहर में संचालित रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ स्काईस्केप, टेन 11, क्राउन 7, स्काई डैन और शैक किचन ने अदालत में अपनी दलीलें पेश करने के लिए इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (आईए) दाखिल की थी।

इन प्रतिष्ठानों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव और अधिवक्ता अनिकेत राज ने अदालत में दलील दी कि रूफटॉप रेस्टोरेंट किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन रेस्टोरेंट्स में केवल टेम्पररी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है और संचालन के लिए सभी आवश्यक विभागों से स्वीकृति प्राप्त की गई है। साथ ही, सुरक्षा मानकों का भी पूरा पालन किया गया है। कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद जनहित याचिका को समाप्त करने का आदेश देते हुए मामला निपटा दिया।


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