News Saga Desk
रांची। झारखंड सरकार ने झारखंड खनिज आधारित उपकर अधिनियम में संशोधन का फैसला किया है। इस आशय के प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। विधानसभा से अधिनियम के पारित होने के बाद अब कोल बीयरिंग एक्ट के तहत डिस्पैच होने वाले कोयले पर 100 रुपये मीट्रिक टन की जगह 250 रुपये एवं आयरन ओर पर 100 रुपये की जगह 400 रुपये मेट्रिक टन का शेष लगेगा। राज सरकार को शेष में वृद्धि होने से प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रुपए तक राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसके अलावा अन्य खनिजों पर भी शेष में वृद्धि की गई है।
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